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भारत चुनाव आयोग

भारत चुनाव आयोग 

🔹 अनुच्छेद 324 में देश के लिए एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है।

🔹 भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त, संवैधानिक रूप से स्थापित संघीय प्राधिकरण है जो भारत गणराज्य में सभी चुनावी प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार है।
🔹 चुनाव आयोग के पास भारत के संसद और राज्य विधायिकाओं के चुनाव और भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति है।

🔹 1989 तक चुनाव आयोग एक एकल सदस्य निकाय था।

🔹 चुनाव आयोग में अब भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो चुनाव आयुक्त (EC) होते हैं।

🔹 मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत के साथ संसद द्वारा उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है।

🔹 मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाया जा सकता है।

🔹 मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं।

🔹 मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है।

🔹 भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) सुकुमार सेन थे।

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